परिवार सुरक्षा
परिवार सुरक्षा ( वितरण के बाद ):- व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी मय अस्पतालीय खर्च
ट्यूलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड अपने डिस्ट्रीब्यूटर को नीचे उल्लेख कंपनियों में से एक आकस्मिक नीति प्रदान करता है| पालिसी में - 4 बर्ष के लिए सीमा रुपये 1.25 लाख (रूपये 1, 00,000/- दुर्घटनावश मृत्यु या अपंगता पर तथा चोट व दुर्घटनावश घायल होने पर अस्पतालीय खर्च के लिए रूपये 25,000/- प्रतिवर्ष)
बीमा पोलिसी नीचे उल्लेख प्रतिष्ठित कंपनियों से दिया जाएगा:
- ओरियन्टल इन्श्योरेन्स
- न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स
- यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स
- बजाज एलाइंज
परिवार स्वास्थ्य सहायता:
परिवार के पांच सदस्यों (स्वयं पति-पत्नी एवं तीन अविवाहित आश्रित बच्चे) अधिकतम रूपये 30,000/- तक नियमानुसार अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अस्पतालीय खर्च की प्रतिपूर्ति (ज्वाईनिंग दिनांक के 30 दिन बाद से अगले 11 माह तक लागू)| चिकित्सा खर्च अस्पताल में सामान्य बीमारियों के मामले में भर्ती होने के कारण में ही याद किया जाएगा |
स्वाभाविक मृत्यु होने पर 50,000 रुपये की सहायता
18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के डिस्ट्रीब्यूटर की स्वाभाविक मृत्यु होने पर नामित उत्तराधिकारी को 50,000/- रूपये की सहायता राशि ज्वाईनिंग दिनाकं के 4 बर्ष बाद या 2nd स्टेप प्राप्त करने के एक बर्ष की बाद प्रभावी |
दुर्घटना से मृत्यु होने पर 50,00 रुपये की सहायता
डिस्ट्रीब्यूटर की ज्वाईनिंग दिनांक से 4 बर्ष पूर्ण होने के पश्चात् से लेकर 70 बर्ष की उम्र तक | डिस्ट्रीब्यूटर की दुर्घटना में मृत्यु होने की अवस्था में नामित उत्तराधिकारी को 50,000/- रूपये की सहायता राशि | उक्त राशि ट्यूलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नियमानुसार देय होगी |
उक्त राशि जनरल इंश्योरेंस कंपनी व ट्यूलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नियमानुसार देय होगी |